डिब्बाबंद फूड आइटम्स पर ऐसे लेबल लगाए जाएंगे जो सरल और पढ़ने लायक होंगे
अगर लोन गारंटर बने हैं और कर्जदार लोन चुकता नहीं करता है तो गारंटर के क्या-क्या दायित्व हैं? जाने इस वीडियो में.
बीमा कंपनी ने आपका क्लेम रिजेक्ट किया हैं और आपको लगता हैं कि बीमा कंपनी का निर्णय गलत हैं, तो आप बीमा लोकपाल में शिकायत दर्ज कर सकते हैं.
खास बात यह है कि इसमें आपको एकमुश्त पैसे जमा करने की जरूरत नहीं होती है. आप किस्तों में पैसा जमा कर सकते हैं.
Mobile Phone: फोन चोरी होने की स्थिति में सबसे पहले आपको टेलीकॉम ऑपरेटर को कॉल करके अपना सिम ब्लॉक करवाना चाहिए
Claim: सबसे पहले बीमा कंपनी के शिकायत सेल में अपनी बात रखें. वहां से 15 दिन में उचित जवाब नहीं मिलने पर IRDA में शिकायत करें.
Post Office: नुकसान की भरपाई मांगी जा सकती है. कोई भी व्यक्ति पोस्ट ऑफिस ब्रांच जाकर, स्पीड पोस्ट या ईमेल के जरिए क्लेम फाइल कर सकता है.
Fake SIM Card: दूरसंचार विभाग ने tafcop.dgtelecom.gov.in नामक पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें आप खुद अपने ID पर जारी मोबाइल नंबर की जानकारी ले सकते हैं.
Pm kisan Samman Nidhi Yojana: पहली किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च, दूसरी 1 अप्रैल से 31 जुलाई और तीसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर के बीच में आती है